सवाई माधोपुर: पुलिस (Police) मुख्यालय राजस्थान (Rajasthan) जयपुर (Jaipur) द्वारा झूठे मुकदमे दर्ज कराने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सवाई माधोपुर (Sawai Madhopur) जिले की मानटाउन थाना पुलिस (Sawai Madhopur Police) को बड़ी सफलता मिली है। झूठा द*हेज उ*त्पीड़न का मामला दर्ज कराने वाली एक परिवादिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए न्यायालय ने उसे 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

सवाई माधोपुर जिला पुलिस अधीक्षक (Sawai Madhopur SP IPS Jyeshtha Maitrei) ज्येष्ठा मैत्रेयी (IPS Jyeshtha Maitrei) के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (Additional SP Sawai Madhopur) विजय सिंह एवं जयप्रकाश अटल के सुपरविजन में यह कार्रवाई की गई। मामले की जांच थाना मानटाउन के थानाधिकारी सुनील कुमार गुप्ता द्वारा की गई। पुलिस के अनुसार, 3 फरवरी 2026 को परिवादिया शबनम पत्नी शफीक अली (28 वर्ष), निवासी देवरी ने अपने पति, ससुर, देवर एवं अन्य परिजनों के खिलाफ द*हेज प्र*ताड़ना और परेशान करने के आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था।
इस संबंध में थाना मानटाउन पर प्रकरण बीएनएस में दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच अधिकारी सुनील कुमार गुप्ता ने त्वरित अनुसंधान करते हुए मात्र सात दिनों में जांच पूरी कर ली। जांच में लगाए गए आरोप असत्य पाए गए, जिसके बाद 14 मार्च 2026 को न्यायालय में अंतिम रिपोर्ट (एफआर) पेश की गई। इसके बाद झूठा मुकदमा दर्ज कर पुलिस और न्यायालय का समय बर्बाद करने के आरोप में 10 जून 2026 को परिवादिया शबनम के खिलाफ बीएनएस के तहत इस्तगासा न्यायालय में पेश किया गया।
मामले की सुनवाई के दौरान एसीजेएम न्यायालय, सवाई माधोपुर की न्यायिक अधिकारी गर्गी चौधरी ने 16 जून 2026 को निर्णय सुनाते हुए परिवादिया शबनम को दोषी माना और एक वर्ष की अवधि के लिए 10-10 हजार रुपये के जमानती मुचलकों पर पाबंद करते हुए 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि झूठे मुकदमे दर्ज कराने वालों के खिलाफ भविष्य में भी इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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