Thursday , 23 April 2026
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कलेक्टर ने मॉडिफाइड लॉकडाउन 2.0 की गाइडलाइन की पालना करवाने के दिए निर्देश

जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन ने मंगलवार को गृह विभाग द्वारा जारी मॉडिफाइड लॉकडाउन 2.0 गाइडलाइन की अक्षरशः पालना करवाने के निर्देश सभी सम्बंधित अधिकारियों को दिए है। नवीनतम गाइडलाइन के अनुसार शनिवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। पूर्व में खोले जाने के लिए अनुमत समस्त बाजार/व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो कि सोमवार से शुक्रवार तक अनुमत थे, उन बाजारों/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सोमवार से शनिवार तक खोले जाने की अनुमति होगी। इसके अलावा प्रतिदिन सायं 5 बजे से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा। कलेक्टर ने बताया कि ऐसेे समस्त सरकारी/निजी कार्यालय जहां कार्मिकों की संख्या 10 से कम है, वहां 100 प्रतिशत और जिन कार्यालयों में कार्मिकों की संख्या 10 या 10 से अधिक है उनमें 50 प्रतिशत कार्मिक अनुमत होंगे। खेल-कूद संबंधी गतिविधियों का आयोजन संबंधित परिसर/स्टेडियम में कोच के निर्देशन में सोमवार से शनिवार प्रातः 6 बजे से सायं 4 बजे तक अनुमत होगा। पूर्णतः वातानुकूलित शॉपिंग कॉम्पलेक्स/माँल सोमवार से शनिवार प्रातः 6 बजे से सायं 4 बजे तक खोले जा सकेंगे। उनमें स्थित दुकानें अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठान एक छोड़कर एक भवन की मंजिलों के अनुसार खुलेंगे। जैसे प्रथम दिन बेसमेंट और प्रथम फ्लोर की दुकानें तथा उसके अगले दिन ग्राउण्ड फ्लोर एवं द्वितीय फ्लोर पर स्थित दुकानें एक छोड़कर एक खोली जा सकेगी। स्थानीय जन अनुशासन कमेटी द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। रेस्टोरेन्ट्स आदि में बैठाकर खिलाने की सुविधा सोमवार से शनिवार प्रातः 9 बजे से सायं 4 बजे तक रेस्टोरेन्ट की बैठक व्यवस्था की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ एक छोडकर एक के रूप से अनुमत होगी। रेस्टोरेन्ट की बैठक व्यवस्था का प्लान सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के वेब पोर्टल पर 21 जून तक अपडेट करना होगा।

Collector instructed to follow the guidelines of Modified Lockdown 2.0 in sawai madhhopur

रेस्टोरेन्ट्स संचालक द्वारा प्रतिष्ठान में वायु का उचित वेंटीलेशन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। उल्लंघन करने पर जिला प्रशासन द्वारा रेस्टोरेन्ट के विरूद्ध सीलिंग की कार्यवाही की जाएगी। रेस्टोरेन्ट द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा रात्रि 10 बजे तक अनुमत होगी एवं टेक-अवे सुविधा सोमवार से शनिवार प्रातः 6 बजे से सायं 4 बजे तक अनुमत होगी। होटल संचालक अपने इन-हाऊस मेहमान (गेस्ट) को सर्विस दे सकेंगे। शहर में सिटी मिनी बसों का संचालन प्रातः 5 बजे से सायं 5 बजे तक होगा। यात्रियों को खड़े होकर यात्रा की अनुमति नहीं होगी। सिनेमा हॉल्स/थियेटर/मल्टीप्लेक्स को खोलने की अनुमति नहीं होगी। लेकिन इन प्रतिष्ठानों के संचालकों द्वारा अपने प्रतिष्ठान की बैठक व्यवस्था की प्लान को वेब पोर्टल पर 21 जून तक अपडेट करना अनिवार्य होगा। जिम और योगा सेन्टर सोमवार से शनिवार प्रातः 6 बजे से सायं 4 बजे तक खोले जा सकेंगे। संचालक द्वारा जिम एवं योगा सेन्टर की क्षमता की सूचना वेब पोर्टल पर 21 जून तक अपडेट करना अनिवार्य होगा। सभी पर्यटन स्थल, कला एवं संस्कृति से जुड़े स्मारकों को खोले जाने की अनुमति होगी।

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