Sunday , 7 June 2026
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500 किलो मिलावटी दूध एवं मावे को मौके पर करवाया नष्ट

जयपुर: प्रदेश में आमजन को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए शुद्ध आहार, मिलावट पर वार अभियान चलाया जा रहा है। त्योहारी सीजन के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय द्वारा विशेष अभियान चलते हुए शुक्रवार को चौमू के पास चीथवाडी में विभिन्न मावा निर्माण इकाइयों का आकस्मिक निरीक्षण कर कार्रवाई की गई। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान डॉ. टी. शुभमंगला ने बताया कि क्षेत्र में लगातार चल रही सं*दिग्ध मिलावटी मावे की शिकायतों के मद्देनजर पुलिस विभाग एवं आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा की अलग-अलग टीमों का संयुक्त जांच दल का गठित किया गया।

 

500 kg of adulterated milk and mawa destroyed on the spot in jaipur

 

 

उन्होंने बताया कि सूचना के आधार पर अतिरिक्त आयुक्त भगवत सिंह, संयुक्त आयुक्त डॉ. विजय शर्मा एवं मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत के निर्देशन एवं पुलिस प्रशासन के सहयोग से चीथवाडी गांव में मध्यरात्रि लगभग 2 बजे पहुंचकर 15 मावा निर्माण ईकाइयों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान 20 मावा एवं दूध के नमूने लिये गये। 2 निर्माण ईकाइयों पर मावा में मिलावट करने वाली स्कीम मिल्क पाउडर, वनस्पति एवं इनसे बने लगभग 500 किलोग्राम मिलावटी दूध एवं मावे को मौके पर नष्ट करवाया गया।

 

 

 

खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने बताया कि फर्म मावा निर्माता मदनलाल शर्मा द्वारा स्किम्ड मिल्क पाउडर, रिफाइंड सोयाबीन तेल, दूध आदि से मिलावटी मावा तैयार होना पाया जाने पर लगभग 50 किलो मावा 90 लीटर क्रीम निकला हुआ/कम फेट का दूध, 35 किलोग्राम स्किम्ड मिल्क पाउडर को मौके पर नष्ट कराया गया। इसी तरह फर्म फर्म लाला हरि एल.एच.मावा पनीर, द्वारा स्किम्ड मिल्क पाउडर, वनस्पति, दूध आदि से मिलावटी मावा तैयार होना पाया जाने पर लगभग 100 किलो मावा 125 लीटर घोल (क्रीम निकला हुआ/कम फेट का दूध व मिल्क पाउडर) 75 किलोग्राम स्किम्ड मिल्क पाउडर व 2 किलो वनस्पति को मौके पर नष्ट कराया गया।

 

 

 

 

डॉ. टी.शुभमंगला ने बताया कि फर्म कमल सेठू, फर्म मुकेश मावा पनीर भण्डार, फर्म बाबुलाल मावा पनीर उद्योग, फर्म आर.एल.मिल्क प्रॉडक्ट के निरीक्षण में साफ-सफाई व अन्य कई कमियां पाई गई, जिसके आधार पर उक्त फर्मों को सुधार हेतु खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 32 के तहत नोटिस जारी किये गए। फर्म मुकेश मावा पनीर भण्डार एवं मदनलाल शर्मा मावा निर्माता के पास खाद्य अनुज्ञा पत्र नहीं होने पर धारा 63 के तहत प्रकरण माननीय न्यायालय में परिवाद दर्ज कराया जायेगा।

 

 

 

उक्त कार्यवाही देर रात से अल सुबह तक जारी रही। खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने बताया गया कि निरीक्षण के दौरान 20 मावा एवं दूध के नमूने लिये गये। 2 निर्माण ईकाइयों पर मिलावटी मावा निर्माण में काम आने वाले दूध, स्कीम्ड मिल्क पाउडर, वनस्पति एवं इनसे बने लगभग 500 किलोग्राम मिलावटी दूध एवं मावे को मौके पर नष्ट करवाया गया। उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में भी मिलावटी सामान की रोकथाम हेतु कार्यवाही जारी रहेगी।

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