नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने कथित श*राब नीति भ्रष्टाचार मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है। इसी मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को भी राहत मिली है। यह फैसला केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई (Central Bureau of Investigation) द्वारा दायर मामले में आया है।
लाइव लॉ के अनुसार अदालत ने फैसला सुनाते हुए सीबीआई की जांच में खामियों पर कड़ी टिप्पणी भी की है। अदालत ने कहा कि हजारों पन्नों की चार्जशीट में ऐसी सामग्रियां हैं जो किसी भी गवाह के बयान का समर्थन नहीं करतीं। स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने कहा कि चार्जशीट में भ्रामक दावे किए गए हैं।
अदालत ने कहा कि सिसोदिया के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनाने में सीबीआई विफल रही। इसके अलावा जज ने यह भी कहा कि केजरीवाल को बिना किसी ठोस सबूत के मामले में शामिल किया गया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोनों नेताओं समेत मामले के सभी 23 अभियुक्तों को आरोपों से मुक्त कर दिया है।
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