नई दिल्ली: भारत सरकार ने सोने (Gold) के आयात (Import) को लेकर नियम और सख्त कर दिए हैं। आयात शुल्क बढ़ाने के बाद अब ड्यूटी-फ्री गोल्ड इंपोर्ट के नियमों में भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फ़ॉरेन ट्रेड (DGFT) ने गोल्ड ज्वैलरी एक्सपोर्टर्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिनमें आयात और निगरानी से जुड़े नियमों को कड़ा किया गया है। नए नियमों के तहत अब एक लाइसेंस पर अधिकतम 100 किलोग्राम सोना (Gold Price) ही आयात किया जा सकेगा।

इसके अलावा नए आवेदकों के लिए फैक्ट्री और सुविधा केंद्र का अनिवार्य निरीक्षण किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ड्यूटी-फ्री सोने का इस्तेमाल केवल तय निर्यात गतिविधियों में हो। मौजूदा निर्यातकों के लिए भी नई शर्तें लागू की गई हैं। नई अनुमति लेने के लिए उन्हें अपने पिछले एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन का कम से कम 50 प्रतिशत पूरा करना होगा। यानी जिन कंपनियों ने पहले तय निर्यात लक्ष्य पूरे नहीं किए हैं, उन्हें नई मंजूरी मिलने में परेशानी हो सकती है।
सरकार ने निगरानी बढ़ाने के लिए अब हर 15 दिन में रिपोर्ट जमा करना भी अनिवार्य कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार का फोकस सोने के आयात पर नियंत्रण मजबूत करने और व्यापार घाटे को कम करने पर है। इससे पहले केंद्र सरकार सोने और चांदी (Silver) पर आयात शुल्क 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर चुकी है।
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