नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने पेट्रोल (Petrol), डीजल (Diesel) और एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) पर लगने वाली एक्सपोर्ट ड्यूटी (Export Duty) में कटौती का फैसला किया है। नई दरें 1 जून से लागू होंगी। नई व्यवस्था के तहत पेट्रोल पर निर्यात शुल्क 1.5 रुपये प्रति लीटर, डीजल पर 13.5 रुपये प्रति लीटर और ATF पर 9.5 रुपये प्रति लीटर तय किया गया है।

सरकार अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और ईंधन की कीमतों की समीक्षा के आधार पर हर पखवाड़े इन दरों में बदलाव करती है। हालांकि, इस फैसले का असर आम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने वाले पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर नहीं पड़ेगा। घरेलू बाजार में लागू टैक्स व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है। निर्यात शुल्क वह अप्रत्यक्ष कर होता है, जो किसी देश से दूसरे देशों को भेजे जाने वाले उत्पादों पर लगाया जाता है।
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