Sunday , 7 June 2026
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480 सिलेंडर, 6 पिकअप, रिफिलिंग मशीनें की जब्त, 9 आरोपी गिर*फ्तार

जयपुर: जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम ने जिला कलक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देश पर ऑपरेशन प्रवर्तन के तहत बुधवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम प्रियव्रत सिंह चारण ने बताया कि तीन विशेष सतर्कता दलों ने जयपुर के अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई को अंजाम दिया। तीनों कार्रवाई में टीमों ने 480 सिलेंडर, 6 पिकअप, रिफिलिंग मशीनें की जब्त की वहीं, 9 आरोपी गिर*फ्तार किए हैं।

 

480 cylinders, 6 pickups, refilling machines recovered in jaipur

 

 

उन्होंने बताया कि दल ‘ए’ में र्कीति शर्मा एवं सरिता, दल ‘बी’ में योगेश मिश्रा एवं सुनीता चौधरी तथा दल ‘सी’ में कविता शर्मा, पूजा शर्मा, प्रिया गंगवानी एवं सरोज मीना को सम्मिलित करते हुए अलग-अलग स्थानों पर दबिश दी गई। चारण के नेतृत्व में की गई कार्रवाई के दौरान सर्वप्रथम प्रातः 04ः30 बजे दल ‘ए’ द्वारा प्रताप नगर सेक्टर 16-17 नाले की पुलिया पर अ*वैध गैस रिफिलिंग की गतिविधि पाए जाने पर दबिश दी गई, जहां कुल 107 गैस सिलेंडर, 1 पिकअप, 4 रिफिलिंग मशीन, 1 इलेक्ट्रॉनिक कांटा, 1 रजिस्टर तथा 1 पेटीएम मशीन जब्त की गई एवं एक व्यक्ति को गिर*फ्तार किया गया। इसके बाद दल ‘बी’ द्वारा कृष्णा विहार, श्रीराम की नांगल, सांगानेर में कार्रवाई करते हुए 77 गैस सिलेंडर, 1 पिकअप वाहन, 1 मोबाइल एवं सीसीटीवी डीवीआर जब्त किया गया।

 

 

 

इसी क्रम में दल ‘सी’ द्वारा जयपुर शहर के अति संवेदनशील क्षेत्र गंगानिवारा मैरिज गार्डन, एयरपोर्ट की दीवार के पास, प्रताप नगर में दबिश दी गई, जहां से कुल 296 गैस सिलेंडर (घरेलू एवं वाणिज्यिक दोनों), 4 पिकअप वाहन, 1 रिफिलिंग मशीन, 3 इलेक्ट्रॉनिक कांटे तथा सीसीटीवी डीवीआर सेट जब्त किए गए तथा 8 व्यक्तियों को गिर*फ्तार किया गया। जांच के दौरान लक्ष्य इंडेन रामपुरिया जगतपुरा की गाड़ियों का मौके पर पाया जाना एजेंसी की संभावित संलिप्तता को दर्शाता है, जिसके संबंध में विस्तृत जांच कार्यालय स्तर पर जारी है। तीनों कार्रवाइयों में कुल 480 गैस सिलेंडर, 6 पिकअप वाहन, 5 रिफिलिंग मशीनें, 4 इलेक्ट्रॉनिक कांटे जब्त किए गए तथा कुल 9 व्यक्तियों को गिर*फ्तार किया गया।

 

 

तीन अ*वैध गैस रिफिलिंग मा*फियाओं के विरुद्ध द्रवित पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर, 2000 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत नामजद एफआईआर दर्ज करवाई गई है। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम ने बताया कि ऐसे अ*वैध रिफिलिंग केंद्र बिना सुरक्षा मानकों के संचालित होते हैं, जिससे आवासीय क्षेत्रों में बड़े हा*दसों की आशंका बनी रहती है। भारी मात्रा में गैस सिलेंडरों के खुले भंडारण से कभी भी गंभीर दुर्घटना हो सकती है, इसलिए इन गतिविधियों को रोकने हेतु सख्त अभियान चलाया जा रहा है।

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