Wednesday , 21 October 2026
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कोरोना ने किया शादी समारोह का रंग फीका

कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते सरकार द्वारा जारी समय समय पर जारी की जा रही गाईड लाईन ने पूरे वर्ष से चल रही बंदिशों के बीच फिर से शुरू हुए शादी समारोह का रंग पुनः फीका कर दिया है।
इन दिनों मौसम के बदलने के साथ ही अचानक सर्दी ने अपने तेवर तीखे करना शुरू कर दिया है। इसी के साथ मौसमी बीमारियों ने भी असर दिखाना शुरू कर दिया है। लगभर पुरे वर्ष से बंदिशे झेल रहे लोगों को धीरे धीरे किये जा रहे अनलाॅक की प्रक्रिया के बाद बाजारों में भीड़ बढ़ती दिखाई दी। ऐसे में देश के विभिन्न प्रदेशों के साथ ही राज्य में भी अचानक कोरोना के मामलों में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। इसी को देखते हुऐ सरकार ने पुनः एक बार विभिन्न तरह की गाइड लाईन जारी कर शादी समारोह के आयोजनों में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किये हैं साथ ही विभिन्न तरह के जुर्मानों का प्रावधान भी कर दिया है।

Corona faded the color of the wedding ceremony

जारी निर्देशों के अनुसार शादी समारोह में 100 से अधिक व्यक्ति मिलने पर आयोजक के साथ ही मेरिज गार्डन संचालक पर भी 25 हजार रूपये का जुर्माना लगाने के साथ ही राजस्थान महामारी अधिनियम में कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा मैरिज गार्डन को सीज भी किया जा सकता है।
प्रशासन की ओर से शादी समारोह में अतिथियों को किश्तों में बुलाकर खुद को या प्रशासन को धोखा देने का प्रयास न करने की सलाह दी है। शादी समारोह की वीडियोग्राफी करवाना अनिवार्य है। विवाह कार्यक्रम की पूर्व सूचना एसडीएम को देना आवश्यक है।
भोजन कर रहे व्यक्ति के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति चाहे आयोजक हो या मेहमान या मेरिज गार्डन का कार्मिक, बिना मास्क नहीं रहेगा। शादी समारोह में सामाजिक दूरी तथा नो मास्क नो एंट्री की पालन करना होगा। एंट्री, एक्जिट प्वाइंट्स और काॅमन एरिया में थर्मल स्कैनिंग, हैण्डवाश और सेनेटाइजर के प्रावधान करना होगा।
मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ चालान के साथ ही महामारी रोकथाम अधिनियम में कार्रवाई की जायेगी। इनके विरूद्ध जन स्वास्थ्य को गम्भीर खतरे में डालने से सम्बंधित आईपीसी की धारा भी लगेगी।
जिले में पटाखों के क्रय-विक्रय और उपयोग पर लगे प्रतिबंध की अवधि आगामी 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। पटाखों के क्रय-विक्रय पर 10 हजार रूपये तथा पटाखे चलाने पर 2 हजार रूपये का जुर्माना करने के साथ ही राजस्थान महामारी अधिनियम- 2020 के तहत कार्रवाई की जाएगी। मैरिज गार्डन में पटाखे चलाने पर आयोजक, पटाखा विक्रेता के साथ ही मेरिज गार्डन संचालक के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी, जुर्माना लगाया जाएगा तथा उस कार्यक्रम की पूर्व अनुमति भी निरस्त हो जाएगी।

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