Saturday , 5 September 2026
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में रबी फसलों के लिए 31 दिसम्बर तक करवाए बीमा

सवाई माधोपुर: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में रबी वर्ष 2025-26 में अधिसूचित फसल गेंहू, चना एवं सरसों के लिए बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर, 2025 है। संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) राकेश कुमार अटल ने बताया कि जिले में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड फसल बीमा करेगी। अधिसूचना के अनुसार फसली ऋण (केसीसी) लेने वाले कृषकों/ऋणी कृषकों का बीमा सम्बन्धित बैंक द्वारा स्वतः ही किया जाता हैं तथा जिन कृषकों ने फसली ऋण नहीं ले रखा हैं वे अपनी फसल का बीमा राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एन.सी.आई.पी.)/नजदीकी बैंक शाखा, सी.एस.सी., बीमा कम्पनी के अधिकृत प्रतिनिधि से सम्पर्क कर करवा सकते है।

 

Get insurance for Rabi crops under the Prime Minister's Crop Insurance Scheme by December 31.

 

इसके लिए गैर ऋणी कृषकों को आधार कार्ड, नवीनतम जमाबन्दी की नकल, एक स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र जिसमें प्रत्येक खसरा का कुल क्षेत्रफल, प्रस्तावित फसल बुवाई का क्षेत्र, मालिक का नाम एवं बीमा हित का प्रकार (स्वंय अथवा बंटाई पर) व बैंक खाते की पासबुक की प्रति देनी होगी। बंटाईदार कृषक जिस जिले में स्वयं रहते हैं उसी जिले की परिधि में बंटाई की भूमि मान्य होंगी, इसके साथ ही किसानों को बोई गई फसल में परिवर्तन की सूचना सम्बन्धित बैंक को देने की अंतिम तिथि 29 दिसम्बर, 2025 हैं।

 

 

 

 

उन्होंने बताया कि कृषकों को गेंहू की फसल के लिए प्रति हैक्टेयर 88 हजार 12 बीमित राशि पर 1320.18 प्रति हैक्टेयर प्रीमियम राशि, चना की फसल के लिए 95 हजार 847 बीमित राशि पर 1437.71 प्रीमियत राशि प्रति हैक्टेयर एवं सरसों के लिए 97 हजार 80 बीमित राशि पर 1456.20 हैक्टेयर प्रीमियम राशि प्रति हैक्टेयर देय होगी।

 

 

इस योजना के अन्तर्गत रबी फसलों में बुवाई से लेकर कटाई तक खडी फसलों में प्राकृतिक आपदाओं जैसे बेमौसमी बरसात, ओलावृष्टि, बाढ, प्राकृतिक आग आदि से नुकसान होने पर फसल कटाई प्रयोग द्वारा प्राप्त औसत उपज में कमी के आधार पर क्षतिपूर्ति देय है एवं फसल कटाई के उपरांत आगामी 14 दिनां तक खेत में सुखाने हेतु रखी गई, कटी फसल में बेमौसमी बरसात/ओलावृष्टि अथवा प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान होने पर फसल में क्षति का आंकलन व्यक्तिगत स्तर पर किए जाने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि नुकसान होने पर बीमित कृषक को फसल नुकसान की सूचना आपदा के 72 घण्टे के अन्दर सीधे भारत सरकार द्वारा संचालित कृषि रक्षक पोर्टल एवं हैल्पलाईन नम्बर 14447 पर/नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय/बैंक अथवा क्रोप इन्योरेन्स एप के माध्यम से सूचित करना आवश्यक होगा।

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