सवाई माधोपुर: राजस्थान उच्च न्यायालय (Rajasthan High Court) और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर (Rajasthan State Legal Services Authority, Jaipur) के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (District Legal Services Authority), परिवहन विभाग (Transport Department) एवं पुलिस विभाग (Police Department) की संयुक्त टीम ने सवाई माधोपुर (Sawai Madhopur) में स्लीपर और लग्जरी बसों (Sleeper and Luxury Buses) के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। सप्ताहभर चले इस अभियान में 13 बसों की जांच की गई, जिनमें अनियमितताएं मिलने पर 10 स्लीपर बसों (Sleeper Bus) को मौके पर ही सीज कर दिया गया। वहीं सभी 13 बसों पर कुल 10 लाख 51 हजार 600 रुपए का जुर्माना लगाया गया।

परमिट से लेकर सुरक्षा उपकरणों तक हुई जांच:
संयुक्त टीम ने बसों के परमिट, फिटनेस, इमरजेंसी गेट, अग्निशमन यंत्र, प्राथमिक उपचार किट, ज्वलनशील गैस सिलेंडर, पेट्रोल-डीजल (Petrol-Diesel), ओवरलोडिंग के साथ ही बसों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की जांच की। निरीक्षण के दौरान मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) 1988 और एआईएस-119 सुरक्षा मानकों के उल्लंघन सामने आए।
अनधिकृत परिवर्तन वाली 10 स्लीपर बसों के खिलाफ मौके पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सीज किया गया। इसके अलावा नियमों का उल्लंघन करने वाली कुल 13 बसों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई।
आगे भी जारी रहेगा अभियान
कार्रवाई में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश समीक्षा गौतम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मयंक पालीवाल, जिला परिवहन अधिकारी अभिजीत सिंह, मोटर वाहन निरीक्षक हनुमान मीना तथा पुलिस विभाग से सहायक उपनिरीक्षक महेश सिंह, भंवर सिंह और पप्पूलाल बैरवा सहित अन्य अधिकारी शामिल रहे।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव समीक्षा गौतम ने कहा कि सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन संचालकों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। अधिकारियों ने बस संचालकों को यात्रियों की सुरक्षा के लिए निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
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