Sunday , 7 June 2026
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जिले में विवाह समारोह से जुड़ी अन्य दुकानों को खोलने की दी अनुमति

जिले में जन अनुशासन पखवाड़े के तहत लगाई गई पाबंदियों में जिला कलेक्टर द्वारा वैवाहिक सीजन को देखते हुए आवश्यक सामग्री की आपूर्ति के संदर्भ में शादी का कार्ड दिखाने/प्रमाण दिखाने पर सामान विक्रय एवं होम डिलीवरी के लिए कुछ छूट प्रदान करते हुए दुकान खुलने का समय निर्धारित किया गया है। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट राजेन्द्र किशन द्वारा 22 से 25 अप्रैल तक के लिए ये आदेश जारी किए गए है। उन्होंने बताया कि जिले में किराना, इलेक्ट्रिक आइटम, फर्नीचर की दुकानें सुबह आठ बजे से सुबह साढ़े 11 बजे तक खुलेगी। इसके बाद किराना दुकानदार होम डिलीवरी कर सकेगें, जिससे भीड़-भाड़ नहीं हो। शादी विवाह वाले परिवार तथा उनके निकटतम संबंधियों की परेशानी को देखते हुए कुछ अन्य दुकानों को खोलने का समय भी निर्धारित किया गया है। 22 अप्रैल से 25 अप्रैल तक कपड़े, रेडिमेड़, गारमेंट, दर्जी एवं ज्वैलरी की दुकानें दोपहर 12 बजे से अपरान्ह चार बजे तक खुल सकेगी। सह व्यवस्था 25 अप्रैल या अग्रिम आदेश तक जो पहले तक लागू रहेगी। छूट वाले दुकानदारों को निर्देशित किया गया है कि यह छूट केवल शादी विवाह वाले परिवार एवं उनके निकटतम रिश्तेदारों के लिए है। जिनके घर में शादी है या शादी वाले के निकटतम रिश्तेदार है के संबंध में शादी का कार्ड या अन्य प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। दुकानदार द्वारा भी शादी का कार्ड या प्रमाण देखना आवश्यक होगा। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि शादी समारोह वाले परिवारों की मांग पर यह छूट प्रदान की गई है, लेकिन आमजन का स्वास्थ्य एवं जीवन उनके लिए सर्वाेपरि है। कलेक्टर ने बताया कि यह व्यवस्था विशेष प्रयोजन के पर्याय हेतु संबंधित लोगों को असुविधा नहीं हो, इसलिए दी जा रही है। यह आम सामान्य सुविधा नहीं है। उन्होंने बताया कि इसके लिए शादी समारोह आयोजक परिवार ही इस हेतु अनुमत है तथा बाजार में क्रेता एवं विक्रेता दोनों को निर्धारित कोविड गाइडलाइन की पालना करना अनिवार्य है।

Permission granted to open other shops related to marriage ceremony in Sawai Madhopur

जिला कलेक्टर ने आमजन से आग्रह किया है कि कोरोना संक्रमण के कारण सभी के लिए विपत्ति का समय हैं। इस समय में सभी प्रशासन का सहयोग करें, जिससे आमजन के जीवन को बचाया जा सके। उन्होंने निर्देश दिया है कि गाइडलाइन की पालना करने, नो मास्क-नो एंट्री तथा सोशन डिस्टेसिंग की पालना किया जाना आवश्यक है। कलेक्टर ने आमजन से अपील भी कि है कि कुछ दिन अनुशासन में रहे ताकि आपकी और आपके परिवार की जान बच सके। आजीविका तो पूरी जिंदगी चलेगी। अनुशासन का पालन करेंगे तो ये महामारी जल्द खत्म होगी और खुशहाली के दिन लौट आएंगे।

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