सवाई माधोपुर: राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान (State Election Commission of Rajasthan) द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं (Panchayati Raj Election) के आम चुनाव-2026 का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। आयोग के निर्देशानुसार चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता (Code of Conduct) तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है, जो निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रभावी रहेगी।

सवाई माधोपुर (Sawai Madhopur) जिले की 8 पंचायत समितियों (Panchayat Samiti) में दो चरणों में चुनाव होंगे। आयोग द्वारा जारी चरणवार कार्यक्रम के अनुसार तृतीय चरण में पंचायत समिति बामनवास (Bamanwas), बौंली (Bonli), मलारना डूंगर (Malarna Dungar) एवं खण्डार (Khandar) तथा चतुर्थ चरण में पंचायत समिति सवाई माधोपुर (Panchayat Samiti Sawai Madhopur), चौथ का बरवाड़ा (Chauth Ka Barwara), गंगापुर सिटी (Gangapur City) एवं वजीरपुर (Wazirpur) में चुनाव होंगे।
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पंचायत समिति (Panchayat Samiti) एवं जिला परिषद (Zila Parishad) सदस्य के लिए तृतीय चरण में मतदान 4 नवंबर और चतुर्थ चरण में 14 नवंबर को मतदान होगा , जबकि ग्राम पंचायतों (Gram Panchayat) के पंच (Panch), सरपंच (Sarpanch) पदों के लिए तृतीय चरण के तहत मतदान 6 नवंबर और चतुर्थ चरण में 16 नवंबर को मतदान होगा।
सवाई माधोपुर जिले की 8 पंचायत समितियों में दो चरणों में पंचायतीराज चुनाव (Panchayat Election) होंगे। आयोग द्वारा जारी चरणवार कार्यक्रम के अनुसार तृतीय चरण में पंचायत समिति बामनवास की 49 ग्राम पंचायतों में 156 मतदान केन्द्र, मलारना डूंगर की 29 ग्राम पंचायतों में 102 मतदान केन्द्र, बौंली की 32 ग्राम पंचायतों में 105 मतदान केन्द्र तथा खण्डार की 35 ग्राम पंचायतों में 134 मतदान केन्द्र निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार तृतीय चरण में जिले की 145 ग्राम पंचायतों में कुल 497 मतदान केन्द्रों पर मतदान होगा।
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इसी प्रकार चतुर्थ चरण में पंचायत समिति सवाई माधोपुर की 41 ग्राम पंचायतों में 143 मतदान केन्द्र, चौथ का बरवाड़ा की 27 ग्राम पंचायतों में 123 मतदान केन्द्र, गंगापुर सिटी की 27 ग्राम पंचायतों में 114 मतदान केन्द्र तथा वजीरपुर की 22 ग्राम पंचायतों में 74 मतदान केन्द्र निर्धारित किए गए हैं। इस चरण में कुल 117 ग्राम पंचायतों में 454 मतदान केन्द्रों पर मतदान होगा। इस प्रकार जिले की सभी 8 पंचायत समितियों में कुल 262 ग्राम पंचायतें एवं 951 मतदान केन्द्र हैं।
जिला परिषद सदस्य चुनाव: नामांकन की पूरी समय-सारणी जारी:
जिला परिषद सदस्य पद के लिए निर्वाचन की लोकसूचना 8 अक्टूबर 2026 को जारी होगी। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर को पूर्वाहन 11:00 से अपराह्न 3 बजे तक रहेगी। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 14 अक्टूबर को प्रातः 11 बजे से होगी। अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर को अपराह्न 3 बजे तक है तथा इसके तुरंत बाद चुनाव चिन्हों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
पंचायत समिति सदस्य पद के लिए चरणवार नामांकन कार्यक्रम जारी:
तृतीय चरण में बामनवास, बौंली, मलारना डूंगर एवं खण्डार पंचायत समितियों के लिए निर्वाचन की लोकसूचना 19 अक्टूबर को जारी होगी। नाम निर्देशन पत्र 23 अक्टूबर को पूर्वाहन 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे। संवीक्षा 24 अक्टूबर को प्रातः 11 बजे से, नाम वापसी 26 अक्टूबर को अपराह्न 3 बजे तक तथा इसके तुरंत बाद चुनाव चिन्हों का आवंटन एवं अंतिम सूची का प्रकाशन होगा।
चतुर्थ चरण में सवाई माधोपुर, चौथ का बरवाड़ा, गंगापुर सिटी एवं वजीरपुर पंचायत समितियों के लिए लोकसूचना 31 अक्टूबर को जारी होगी। नाम निर्देशन पत्र 4 नवंबर को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक, संवीक्षा 5 नवंबर को प्रातः 11 बजे से तथा नाम वापसी 6 नवंबर को अपराह्न 3 बजे तक होगी। नाम वापसी का समय समाप्त होते ही चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा।
पंच एवं सरपंच पदों के लिए तृतीय चरण में 6 नवंबर तथा चतुर्थ चरण में 16 नवंबर को होगा मतदान:
तृतीय चरण में बामनवास, बौंली, मलारना डूंगर एवं खण्डार पंचायत समितियों से संबंधित ग्राम पंचायतों में पंच (Panch Election) एवं सरपंच पद (Sarpanch Election) के लिए लोकसूचना 19 अक्टूबर को जारी होगी। 5 नवंबर को प्रातः 8:00 बजे से पूर्वाह्न 11:00 तक नाम निर्देशन पर प्रस्तुत कर सकेंगे, पूर्वाह्न 11:30 बजे से नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा की जाएगी, अपराह्न 2:00 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे एवं अपराह्न 2:00 बजे के तुरंत पश्चात चुनाव प्रतिकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
चतुर्थ चरण में सवाई माधोपुर, चौथ का बरवाड़ा, गंगापुर सिटी एवं वजीरपुर पंचायत समितियों से संबंधित ग्राम पंचायतों में लोकसूचना 31 अक्टूबर, 15 नवंबर को नाम निर्देशन, संवीक्षा, नाम वापसी तथा नाम वापसी के बाद उसी दिन चुनाव चिन्हों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। पंच एवं सरपंच पद के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने का समय प्रातः 8 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक, संवीक्षा प्रातः 11:30 बजे से तथा नाम वापसी अपराह्न 2 बजे तक रहेगी।
पंच एवं सरपंच पद के लिए तृतीय चरण में 6 नवंबर 2026, शुक्रवार तथा चतुर्थ चरण में 16 नवंबर 2026, सोमवार को प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक मतदान होगा। पंच एवं सरपंच पद के लिए मतदान समाप्ति के तुरंत बाद संबंधित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मतगणना की जाएगी। उपसरपंच का चुनाव क्रमशः 7 नवंबर एवं 17 नवंबर को होगा।
जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के लिए तृतीय चरण में 4 नवंबर को तथा चतुर्थ चरण में 14 नवंबर को होगा मतदान: जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के लिए तृतीय चरण का मतदान 4 नवंबर 2026, बुधवार को तथा चतुर्थ चरण का मतदान 14 नवंबर 2026, शनिवार को प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक होगा।
जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना होगी 20 नवंबर को:
जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए सभी चरणों की मतगणना 20 नवंबर 2026, शुक्रवार को प्रातः 8 बजे से मतगणना समाप्ति तक जिला मुख्यालय पर होगी। इसके बाद आयोग के कार्यक्रम के अनुसार जिला प्रमुख का चुनाव 25 नवंबर, उप जिला प्रमुख का चुनाव 26 नवंबर, प्रधान का चुनाव 27 नवंबर तथा उपप्रधान का चुनाव 28 नवंबर 2026 को होगा।
मतदान के लिए पहचान पत्र होगा अनिवार्य:
मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी कारण से ईपिक उपलब्ध नहीं है तो आयोग द्वारा अनुमोदित 11 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक मूल दस्तावेज प्रस्तुत किया जा सकेगा। आयोग ने मतदाताओं से मतदान के समय निर्धारित पहचान दस्तावेज साथ लाने की अपील की है।
मतदान का समय प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक निर्धारित है। सायं 6 बजे तक मतदान केन्द्र परिसर में पहुंच चुके मतदाताओं को पंक्तिबद्ध कर मतदान करवाया जाएगा। मतदाताओं की सहायता के लिए मतदान भवन के समीप मतदाता सहायता केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।
चुनाव में खर्च की सीमा निर्धारित:
आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के लिए चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा भी निर्धारित की गई है। इसके अनुसार जिला परिषद सदस्य के लिए 3 लाख रुपये, पंचायत समिति सदस्य के लिए 1.50 लाख रुपये तथा सरपंच पद के लिए 1 लाख रुपये की अधिकतम चुनाव खर्च सीमा निर्धारित है। चुनाव खर्च का विवरण परिणाम घोषित होने के 15 दिवस के भीतर निर्धारित प्रारूप में संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा अधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।
आदर्श आचार संहिता की पालना करना जरूरी:
निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। आचार संहिता के प्रभाव में आने से पूर्व जारी किए गए अथवा पूर्व से संचालित विकास कार्यों पर सामान्यतः इसका प्रभाव नहीं होगा, जबकि नवीन निविदा, नवीन स्कीम, नवीन विकास कार्य एवं नवीन कार्यादेश आचार संहिता लागू होने से प्रतिबंधित रहेंगे।
निर्वाचन अवधि में नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में अभ्यर्थी सहित अधिकतम पांच व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। नामांकन के दौरान किसी प्रकार की रैली की अनुमति नहीं होगी। विजय जुलूस पर भी प्रतिबंध रहेगा। लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति आवश्यक होगी तथा निर्धारित समय के अनुसार ही इसका उपयोग किया जा सकेगा।
दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं को मिलेगी विशेष सुविधाएं:
आयोग ने दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान केन्द्र तक पहुंचने, मतदान में सहायता तथा आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इसी प्रकार वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं के लिए भी विशेष सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
मतदान दलों एवं सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी:
आयोग के अनुसार पंचायतीराज चुनावों के विभिन्न चरणों के लिए मतदान, मतगणना एवं अन्य निर्वाचन कार्यों हेतु कार्मिकों का रेंडमाइजेशन एवं प्रशिक्षण कराया जाएगा। शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष निर्वाचन के लिए पुलिस बल की भी चरणवार तैनाती की जाएगी। निर्वाचन प्रक्रिया की निगरानी के लिए आवश्यकतानुसार पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही चुनाव संबंधी सूचनाओं, शिकायतों एवं आदर्श आचार संहिता से संबंधित मामलों की निगरानी के लिए जिला स्तर पर 24×7 नियंत्रण कक्ष संचालित किया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर काना राम (Collector Sawai Madhopur IAS Kanaram) ने जिले के सभी संबंधित अधिकारियों को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप समयबद्ध तैयारियां सुनिश्चित करने तथा निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी, स्वतंत्र एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं।
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