Saturday , 3 October 2026
Breaking News

इंतजार खत्म! राजस्थान पंचायत चुनाव का पूरा शेड्यूल जारी, देखें आपके यहाँ कब होगी वोटिंग

जयपुर: राजस्थान (Rajasthan) में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव (Panchayati Raj Election – 2026) को लेकर इंतजार खत्म हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission of India) ने जयपुर में (Jaipur) आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने चुनाव से जुड़ी तारीखों और पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी। इस दौरान आयोग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

The full schedule for the Rajasthan Panchayat elections has been released check when voting will take place in your area Vikalp Times

 

चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही ग्रामीण राजस्थान में आदर्श आचार संहिता (Code of Conduct) तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। इसके चलते चुनाव प्रक्रिया के दौरान सरकारी तबादलों और नई नीतिगत घोषणाओं पर नियमानुसार रोक रहेगी।

अदालती आदेशों को ध्यान में रखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायती राज चुनाव (Panchayati Raj Election) की पूरी प्रक्रिया 15 नवंबर से पहले संपन्न करनी है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में चुनावी गतिविधियां तेज होने की संभावना है।

जिला परिषद सदस्यों (Zila Parishad Member) के नाम निर्देशन हेतु समय सारणी

  1. जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 58 के अन्तर्गत निर्वाचन की लोकसूचना जारी करने की तिथि: 08.10.2026 (गुरुवार)
  2. नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि: 13.10.2026 (मंगलवार) अपराह्न 3:00 बजे तक (सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर)
  3. नाम निर्देशन पत्रों को प्रस्तुत करने का समय: पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक
  4. नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि एवं समय: 14.10.2026 (बुधवार) प्रातः 11:00 बजे से
  5. नाम वापसी की अंतिम तिथि एवं समय: 15.10.2026 (गुरुवार) अपराह्न 3:00 बजे तक
  6. चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन: 15.10.2026 (गुरुवार) नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त पश्चात्

 

पंचायत समिति सदस्यों (Panchayat Samiti Member) के नाम निर्देशन हेतु समय सारणी

क्र.स. कार्य का विवरण प्रथम चरण द्वितीय चरण तृतीय चरण चतुर्थ चरण
1 निर्वाचन की लोकसूचना जारी करने की तिथि 08.10.2026 (गुरुवार) 13.10.2026 (मंगलवार) 19.10.2026 (सोमवार) 31.10.2026 (शनिवार)
2 नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 13.10.2026 (मंगलवार) अपराह्न 3:00 बजे तक 16.10.2026 (शुक्रवार) अपराह्न 3:00 बजे तक 23.10.2026 (शुक्रवार) अपराह्न 3:00 बजे तक 04.11.2026 (बुधवार) अपराह्न 3:00 बजे तक
3 नाम निर्देशन पत्रों को प्रस्तुत करने का समय पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक
4 नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि एवं समय 14.10.2026 (बुधवार) प्रातः 11:00 बजे से 17.10.2026 (शनिवार) प्रातः 11:00 बजे से 24.10.2026 (शनिवार) प्रातः 11:00 बजे से 05.11.2026 (गुरुवार) प्रातः 11:00 बजे से
5 नाम वापसी की अंतिम तिथि एवं समय 15.10.2026 (गुरुवार) अपराह्न 3:00 बजे तक 19.10.2026 (सोमवार) अपराह्न 3:00 बजे तक 26.10.2026 (सोमवार) अपराह्न 3:00 बजे तक 06.11.2026 (शुक्रवार) अपराह्न 3:00 बजे तक
6 चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशन 15.10.2026 (गुरुवार) नाम वापसी के तुरंत बाद 19.10.2026 (सोमवार) नाम वापसी के तुरंत बाद 26.10.2026 (सोमवार) नाम वापसी के तुरंत बाद 06.11.2026 (शुक्रवार) नाम वापसी के तुरंत बाद

पंच/सरपंच के नाम निर्देशन हेतु समय-सारणी:

क्र.स. कार्य का विवरण प्रथम चरण द्वितीय चरण तृतीय चरण चतुर्थ चरण
1 निर्वाचन की लोकसूचना जारी करने की तिथि 08.10.2026 (गुरुवार) 13.10.2026 (मंगलवार) 19.10.2026 (सोमवार) 31.10.2026 (शनिवार)
2 नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि 24.10.2026 (शनिवार) 30.10.2026 (शुक्रवार) 05.11.2026 (गुरुवार) 15.11.2026 (रविवार)
3 नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने का समय प्रातः 08:00 बजे से पूर्वाह्न 11:00 बजे तक
4 नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा का समय पूर्वाह्न 11:30 बजे से
5 नाम वापसी का समय अपराह्न 02:00 बजे तक
6 चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं सूची प्रकाशन अपराह्न 02:00 बजे के तुरन्त पश्चात्

 

पंच (Panch), सरपंच (Sarpanch), पंचायत समिति (Panchayat Samiti) एवं जिला परिषद (Zila Parishad) सदस्यों के मतदान एवं मतगणना हेतु समय-सारणी

क्र.स. कार्य का विवरण प्रथम चरण द्वितीय चरण तृतीय चरण चतुर्थ चरण
1 मतदान दलों का प्रस्थान / पहुँच 22.10.2026 (गुरुवार) 28.10.2026 (बुधवार) 03.11.2026 (मंगलवार) 13.11.2026 (शुक्रवार)
2 मतदान की तिथि एवं समय (जिला परिषद एवं समिति सदस्य) 23.10.2026 (शुक्रवार) प्रातः 7:00 से सायं 6:00 29.10.2026 (गुरुवार) प्रातः 7:00 से सायं 6:00 04.11.2026 (बुधवार) प्रातः 7:00 से सायं 6:00 14.11.2026 (शनिवार) प्रातः 7:00 से सायं 6:00
3 पंच/सरपंच पद हेतु नामांकन प्रक्रिया की तिथि 24.10.2026 (शनिवार) 30.10.2026 (शुक्रवार) 05.11.2026 (गुरुवार) 15.11.2026 (रविवार)
4 मतदान की तिथि एवं समय (पंच/सरपंच पद हेतु) 25.10.2026 (रविवार) प्रातः 7:00 से सायं 6:00 31.10.2026 (शनिवार) प्रातः 7:00 से सायं 6:00 06.11.2026 (शुक्रवार) प्रातः 7:00 से सायं 6:00 16.11.2026 (सोमवार) प्रातः 7:00 से सायं 6:00
5 मतगणना (पंच/सरपंच पद हेतु ग्राम पंचायत मुख्यालय पर) 25.10.2026 (रविवार) मतदान समाप्ति के तुरंत बाद 31.10.2026 (शनिवार) मतदान समाप्ति के तुरंत बाद 06.11.2026 (शुक्रवार) मतदान समाप्ति के तुरंत बाद 16.11.2026 (सोमवार) मतदान समाप्ति के तुरंत बाद
6 उपसरपंच का चुनाव 26.10.2026 (सोमवार) 01.11.2026 (रविवार) 07.11.2026 (शनिवार) 17.11.2026 (मंगलवार)
7 जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना 20.11.2026 (शुक्रवार) प्रातः 8:00 बजे से मतगणना समाप्ति तक (समस्त चरणों हेतु)
8 जिला प्रमुख के चुनाव की तिथि 25.11.2026 (बुधवार)
9 उप जिला प्रमुख के चुनाव की तिथि 26.11.2026 (गुरुवार)
10 प्रधान के चुनाव की तिथि 27.11.2026 (शुक्रवार)
11 उप प्रधान के चुनाव की तिथि 28.11.2026 (शनिवार)

 

 जिला प्रमुख/उप जिला प्रमुख/प्रधान/उपप्रधान के चुनाव हेतु समय-सारणी:

  1. बैठक का प्रारम्भ: पूर्वाह्न 10:00 बजे
  2. नाम निर्देशन पत्रों का प्रस्तुतीकरण: पूर्वाह्न 11:00 बजे तक
  3. नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा: पूर्वाह्न 11:30 बजे से
  4. अभ्यर्थिता वापसी: अपराह्न 01:00 बजे तक
  5. चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना एवं चुनाव चिन्हों का आवंटन: अपराह्न 01:00 बजे के तुरन्त पश्चात्
  6. मतदान, यदि आवश्यक हुआ तो, उसका समय: अपराह्न 03:00 बजे से 05:00 बजे के मध्य
  7. मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्: मतगणना एवं परिणाम की घोषणा

नोट: जिला परिषद बारां (Baran), श्रीगंगानगर (Sirganganagar), करौली (Karauli) एवं कोटा (Kota) के प्रमुख/उपप्रमुख (Pramukh-Deputy Pramukh) तथा इनमें सम्मिलित पंचायत समितियों (Panchayat Samiti) के प्रधान (Pradhan) एवं उपप्रधान का पंचवर्षीय कार्यकाल दिसम्बर, 2026 में पूर्ण होगा। अतः उक्त पदों के आम चुनावों की तिथियों का निर्धारण पृथक से किया जायेगा।

मतदान का समय:

आयोग द्वारा मतदान (Voting) का समय प्रातः 7:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक नियत किया गया है। सायं 06 बजे तक मतदान केन्द्र परिसर के अन्दर पहुँच चुके मतदाताओं को पंक्तिबद्ध करके मतदान करवाया जायेगा।

 

मतदाता सहायता केन्द्र:

मतदान दिवस पर मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान भवनों के नजदीक मतदाता सहायता केंद्र (Voter Assistance Booth) स्थापित किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में पत्रांक 9326, दिनांक 24 सितंबर 2026 को निर्देश जारी किए हैं।

इन केंद्रों पर बूथ लेवल अधिकारी (BLO) स्तर के कार्मिक नियुक्त होंगे। नए परिसीमन के कारण वार्डों की सीमाओं और मतदान केंद्रों में हुए बदलाव को देखते हुए, इन केंद्रों के माध्यम से मतदाताओं को मतदाता सूची में अपना क्रमांक और मतदान बूथ से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।

चुनाव कार्य के लिए 3.17 लाख कार्मिक होंगे तैनात, 2.72 लाख पुलिसकर्मियों की भी लगेगी ड्यूटी:

राजस्थान में पंचायतीराज संस्थाओं (Panchayati Raj Elections) के चुनाव संपन्न करवाने के लिए मतदान, मतगणना और अन्य चुनावी कार्यों में सभी चरणों के दौरान करीब 3,17,688 कार्मिकों को नियोजित किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदान और मतगणना दलों के गठन के लिए NIC के सॉफ्टवेयर के माध्यम से कार्मिकों का रेंडमाइजेशन (Randomization) करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत सॉफ्टवेयर से मतदान एवं मतगणना दलों का गठन किया जाएगा। मतदान दलों को दो चरणों में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

वहीं, चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। इसके तहत पंचायतीराज संस्थाओं के विभिन्न चरणों में होने वाले चुनावों के लिए करीब 2,72,304 पुलिसकर्मियों को तैनात करने की कार्ययोजना तैयार की गई है।

चुनाव की निगरानी के लिए हर जिले में पर्यवेक्षक होंगे नियुक्त:

राजस्थान में पंचायतीराज चुनावों (Panchayat Elections) को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से संपन्न करवाने के लिए प्रत्येक जिले में आवश्यकतानुसार एक या अधिक पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे। ये अधिकारी मतदान, मतगणना और अन्य चुनाव संबंधी कार्यों की निगरानी करेंगे।

पर्यवेक्षकों में भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के वरिष्ठ एवं चयनित वेतन श्रृंखला के अधिकारी तथा राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) के सुपर टाइम स्केल या उससे उच्चतर वेतन श्रृंखला के अधिकारी शामिल होंगे। इनके द्वारा चुनाव के प्रत्येक स्तर पर निगरानी रखने के साथ नामांकन पत्रों की संवीक्षा, मतदान और मतगणना प्रक्रिया का विशेष पर्यवेक्षण किया जाएगा।

चुनाव के लिए 24 घंटे सक्रिय रहेगा कंट्रोल रूम:

चुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्यालय और जिला स्तर पर चुनाव नियंत्रण कक्ष (Control Room) स्थापित किए जाएंगे। इनका उद्देश्य चुनाव संबंधी सूचनाओं का आदान-प्रदान, आमजन को चुनाव से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराना और प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना है।

आयोग के अनुसार, नियंत्रण कक्ष 24 घंटे सातों दिन (24×7) कार्यशील रहेगा। राज्य निर्वाचन आयोग में नियंत्रण कक्ष पहले से क्रियाशील है। यहां संपर्क करने के लिए दूरभाष नंबर 0141-2227407 जारी किया गया है।

नामांकन के दौरान 5 लोगों को अनुमति, विजय जुलूस निकालने पर प्रतिबंध

राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव के दौरान नामांकन प्रक्रिया और चुनावी गतिविधियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने नियम निर्धारित किए हैं। नामांकन पत्र जमा करते समय रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में उम्मीदवार सहित अधिकतम 5 लोगों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। नामांकन के दौरान किसी भी तरह की रैली आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी।

कार्यालय की 100 मीटर की परिधि में वाहनों की संख्या भी निर्धारित की गई है। इसके तहत जिला परिषद सदस्य के उम्मीदवार को अधिकतम 3, पंचायत समिति सदस्य को 2 और सरपंच पद के उम्मीदवार को अधिकतम 1 वाहन लाने की अनुमति होगी।

इसके अलावा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद निर्वाचित प्रमुख, उपप्रमुख, प्रधान, उपप्रधान, पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्य तथा पंच-सरपंच विजय जुलूस नहीं निकाल सकेंगे।

लाउडस्पीकर के लिए अनुमति जरूरी, रात 10 से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंध:

चुनाव प्रचार के दौरान वाहनों, लाउडस्पीकर, कटआउट, होर्डिंग, पोस्टर और बैनर के इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए आयोग ने 23 दिसंबर 2025 को आदेश जारी किए थे। इसके तहत लाउडस्पीकर का उपयोग करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या अन्य सक्षम अधिकारी से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

लाउडस्पीकर का इस्तेमाल रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। चुनाव प्रचार में उम्मीदवारों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों की अधिकतम संख्या भी निर्धारित की गई है।

चुनाव खर्च का पूरा हिसाब देना होगा:

राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की खर्च सीमा में भी बदलाव किया है। आयोग के अनुसार, इससे पहले वर्ष 2019 में चुनाव खर्च की सीमा निर्धारित की गई थी, जिसे अब संशोधित किया गया है।

उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के दौरान किए गए खर्च का पूरा विवरण निर्धारित प्रारूप में चुनाव परिणाम घोषित होने के 15 दिनों के भीतर संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

क्रम संख्या पद का नाम अधिकतम चुनाव खर्च सीमा
1. जिला परिषद सदस्य के लिए रूपये 3,00,000/-
2. पंचायत समिति सदस्य के लिए रूपये 1,50,000/-
3. सरपंच के लिए रूपये 1,00,000/-

 

संतान संबंधी प्रावधान हटाया गया:

राजस्थान में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव को लेकर संतान संबंधी प्रावधान हटा दिया गया है। 25 मार्च 2026 की राजपत्र अधिसूचना के जरिए राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 19 में संशोधन किया गया। इसके बाद आयोग ने 13 जुलाई 2026 को सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।

दिव्यांग और वरिष्ठ मतदाताओं को विशेष सुविधाएं:

दिव्यांग मतदाताओं की मैपिंग के साथ प्रत्येक पंचायत समिति में उनकी सहायता के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने-ले जाने और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं के लिए भी विशेष सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

चुनाव के साथ आचार संहिता लागू:

चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है और चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक जारी रहेगी।

आचार संहिता लागू होने से पहले जारी कार्यादेश वाले या पहले से चल रहे विकास कार्य प्रभावित नहीं होंगे। वहीं नई निविदाएं, नई योजनाएं, नए विकास कार्य और नए कार्यादेश आचार संहिता के दौरान प्रतिबंधित रहेंगे।

जिला प्रमुख: 41 पद:

  • जिला परिषद सदस्य: 1,403 पद
  • प्रधान: 457 पद
  • पंचायत समिति सदस्य: 8,245 पद
  • सरपंच: 14,403 पद
  • वार्ड पंच: 1,30,589 पद

 

 


About Vikalp Times Desk

Check Also

ACB Kota ASI Ravindra Singh Yadav Bhimganj Mandi Police Station Vikalp Times

15 हजार की रि_श्वत लेते ASI गिरफ्तार, नाम हटाने के लिए मांगे थे 50 हजार

कोटा: एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की इंटेलिजेंस टीम ने रि_श्वत मांगने के आरोप में भीमगंजमंडी …

Major Action by Rajasthan Police, thousands of numbers and profiles blocked, 100 devices under investigation Vikalp Times

राजस्थान पुलिस का बड़ा साइबर एक्शन, हजारों नंबर-प्रोफाइल ब्लॉक, 100 डिवाइस जांच में

जयपुर: राजस्थान पुलिस (Rajasthan Police) की साइबर क्रा_इम शाखा (R4C) ने बाल यौ_न शोषण सामग्री …

Deficiencies found in the new building of Sawai Madhopur Medical College Hospital Vikalp Times

सवाई माधोपुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग में मिली खामियां, प्रोजेक्ट मैनेजर को सुधार के निर्देश

सवाई माधोपुर: मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल (Medical College and Hospital, Sawai Madhopur) की नई बिल्डिंग में …

Sending a WhatsApp message will now cost 14 paise Vikalp Times

WhatsApp मैसेज भेजने पर अब लगेंगे 14 पैसे, जानें किस पर होगा असर

Tech News: सोशल मीडिया (Social Media) और इंटरनेट (Internet) पर इन दिनों दावा किया जा …

CEO Sawai Madhopur IAS Mohit Kasnia interacts with the youth and explains EVMs and the power of the vote Vikalp Times

CEO मोहित कासनिया का युवाओं से संवाद, समझाई EVM और वोट की ताकत

सवाई माधोपुर: शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय, सवाई माधोपुर (Shahid Captain Ripudaman Singh Government …

error: Content is protected !! Contact Vikalp Times Team !