Wednesday , 22 July 2026
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प्रदेश में अब रात्रिकालीन कर्फ्यू शाम 6 बजे से प्रातः 5 बजे तक

राज्य सरकार ने प्रदेश में कोविड-19 महामारी के संक्रमण की दूसरी लहर के प्रसार की श्रृंखला को तोड़ने के उद्देश्य से विभिन्न बाजार, कार्यस्थल, व्यावसायिक, निजी एवं सार्वजनिक गतिविधियों आदि के लिए प्रतिबंधात्मक उपायों में अधिक कड़ाई करने का निर्णय लिया है। इसके तहत 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक पूरे राज्य में सायं 6 बजे से प्रातः 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा। इस संबंध में कलेक्ट्रेट सभागार में अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉ. सूरज सिंह नेगी की अध्यक्षता में विभिन्न व्यापार मंडलों के प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों तथा जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक हुई। जिसमें गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए तथा उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। बैठक में व्यापार मंडलों के प्रतिनिधियों ने गाइड लाइन की पालना में पूरा सहयोग देने का भरोसा दिलाया। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने बताया कि गृह विभाग द्वारा जारी गाइड लाइन एवं निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने बताया कि आदेश के अनुसार, रात्रि कर्फ्यू की प्रभावी अनुपालना के क्रम में सभी बाजार एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान सायं 5 बजे तथा राजकीय कार्यालय सायं 4 बजे तक बंद हो जाएंगे। यह समयावधि अनिवार्य, आपातकालीन एवं स्वास्थ्य सेवाओं, कोविड मैनेजमेंट से संबंधित राजकीय कार्यालयों, निरंतर उत्पादन तथा रात्रिकालीन शिफ्ट वाली फैक्ट्रियों, दवा की दुकानों, आईटी कम्पनियों, विवाह समारोहों, बस, रेलवे और एयरपोर्ट से आने-जाने वाले यात्रीगण, माल परिवहन लोडिंग-अनलोडिंग आदि में नियोजित लोगों पर लागू नहीं होगी। इस छूट के लिए अलग से पास की आवश्यकता नहीं होगी। इन्फोर्समेन्ट टीम को पहचान-पत्र, निमंत्रण-पत्र, यात्रा टिकट आदि दस्तावेज दिखाया जा सकेगा। अतिरिक्त कलेक्टर ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रोें में प्रतिबंधात्मक दिशा-निर्देशों तथा कोविड प्रोटोकॉल की अनुपालना के लिए पूर्व में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा गठित ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप को फिर से एक्टिवेट किया जाएगा। ये समितियां समझाइश और संवाद के माध्यम से होम आइसोलेशन और क्वारंटाइन के नियमों के साथ-साथ सार्वजनिक स्थलों पर कोविड गाइडलाइन्स की पालना सुनिश्चित करवाने में स्थानीय प्रशासन का सहयोग करेंगी। अतिरिक्त कलेक्टर ने बताया कि नई गाइडलाइन्स में अन्य कई निर्देश भी जारी किए गए हैैं। उन्होंने बताया कि 16 अप्रैल से 31 मई तक विवाह आदि निजी आयोजनों में आमंत्रित अतिथियों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी। इसके लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा। समारोह स्थल, मैरिज गार्डन आदि में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन पाए जाने पर आयोजन स्थल को 7 दिन के लिए सीज किया जाएगा। अंतिम संस्कार के लिए अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। धार्मिक स्थलों पर केवल प्रबंधन द्वारा ही नियमित पूजा-अर्चना एवं इबादत की जा सकेगी। ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था जारी रह सकेगी। उन्होंने आग्रह किया कि आमजन द्वारा पूजा-अर्चना, इबादत आदि घर पर ही रहकर की जाए। फसल खरीद केन्द्रों एवं कृषि मण्डियों में फसलों का क्रय-विक्रय के दौरान कोविड नियमों की पालना सुनिश्चित की जाएगी। रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी रात्रि 8 बजे तक तथा होटल में ‘इन हाउस’ गेस्ट सर्विस अनुमत होगी।

Nightly curfew in rajasthan from 6 pm to 5 am

उन्होंने बताया कि सार्वजनिक परिवहन में यात्रियों की संख्या वाहन की कुल क्षमता से 50 प्रतिशत तक ही रहेगी। इसकी पालना जिला परिवहन अधिकारी सुनिश्चित करेंगे। राज्य के बाहर से आने वाले आगन्तुकों की बॉर्डर चेक पोस्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट होने पर ही प्रवेश दिया जाएगा। गाइड लाइन के अनुसार 100 से अधिक कार्मिकों की संख्या वाले कार्यालयों में उपस्थिति 50 प्रतिशत रहेगी तथा शेष 50 प्रतिशत कार्मिकों को वर्क फ्रॉम होम (घर से कार्य) कर सकेंगे। कार्यस्थल पर किसी कार्मिक के कोविड पॉजिटिव पाए जाने पर कार्यालय कक्ष को 72 घंटे के लिए बंद किया जाएगा। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में समस्त प्रकार के सार्वजनिक सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद संबंधी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह, मेलों, उत्सवों, जुलूस आदि पर रोक रहेगी। जिले की समस्त शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थाएं तथा लाइब्रेरी आदि बंद रहेगी। सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क बंद रखे जाएंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि दुकानों में ग्राहक के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित करने के साथ ही बिना मास्क पहने ग्राहक को सामान विक्रय नहीं किया जाएगा, दुकानदार स्वयं भी आवश्यक रूप से मास्क पहनेगा। सार्वजनिक स्थलों पर नो मास्क-नो एंट्री की सख्ती से पालना की जाएगी। सार्वजनिक एवं कार्यस्थलों पर थूकना निषिद्ध एवं जुर्माने से दंडनीय है। गाइड लाइन की पालना नहीं करने तथा उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत एवं अन्य कानूनी प्रावधानों के अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 एवं 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र दानोदिया ने बताया कि रात्रि कर्फ्यू एवं गाइड लाइन की पालना सख्ती से करवाई जाएगी। लोग आगे बढ़कर इसमें सहयोग प्रदान करें, जिससे कोविड के बढ़ते प्रसार को रोका जा सके। बैठक में जिला परिषद के सीईओ रामस्वरूप चौहान, उपखंड अधिकारी कपिल शर्मा, सहित विभिन्न व्यापार मंडलों के प्रतिनिधियों ने भी विचार एवं सुझाव रखे। बैठक में दीनदयाल अग्रवाल, विजय सिंह, महेन्द्र सैन, देवेन्द्र सिंह राठोड़, करणपाल, विनोद सिंघल, सुनील जैन, हरिबाबू, भरतलाल नामा, अर्पित जैन, रामबाबू सिंघल, रूपेश नामा सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

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