Wednesday , 21 October 2026
Breaking News

जिले में कानून व्यवस्था एवं लोक शान्ति बनाये रखने के लिए धारा 144 लागू

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च, 2024 को घोषित कार्यक्रम अनुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 हेतु निर्वाचन की गतिविधियां प्रारम्भ हो गई है। जिले में चुनाव शांतिपूर्वक स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं सुव्यस्थित ढंग से सम्पन्न कराया जाना आवश्यक है, साथ ही सवाई माधोपुर जिले के सभी क्षेत्र एवं सभी वर्गाे के मतदाता बिना किसी आतंक व भय के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सके, इस हेतु असामाजिक, अवांछित एवं बाधक तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करने तथा कानून व्यवस्था एवं लोक शान्ति बनाये रखने हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय किया जाना नितान्त आवश्यक है। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर डॉ. खुशाल यादव ने जिले की परिस्थितियों एवं प्रयोजन तथा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों जिले में दण्ड़ प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला सवाई माधोपुर की राजस्व सीमाओं के भीतर निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किए है।

 

 

जिला मजिस्ट्रेट ने उक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला सवाई माधोपुर के राजस्व सीमाओं के भीतर सम्पूर्ण क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, धातक रासायनिक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, बंदूक, एम.एल. गन आदि एवं अन्य हथियार जैसे गण्डासा, फर्सी, तलवार, भाला, कृपाण, चाकू, छुरी, बर्छी, गुप्ती, कटार, धारिया, बाघनख (शेर-पंजा) जो किसी धातु के शस्त्र के रूप में बना हो आदि तथा विधि द्वारा प्रतिबंधित हथियार और मोटे घातक हथियार-लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर न तो घूमेगा और ना ही प्रदर्शन करेगा और ना ही साथ में लेकर चलेगा। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल, राजस्थान सिविल पुलिस, चुनाव ड्यूटी में तैनात अर्द्धसैनिक बल, होमगार्ड एवं चुनाव ड्यूटी में मतदान दलों में तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। सिक्ख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। यह आदेश शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण हेतु आदेशानुसार शस्त्र निरीक्षण करवाने अथवा शस्त्र पुलिस थाना में जमा कराने हेतु ले जाने पर लागू नहीं होगा। दिव्यांग, बीमार एवं वृद्ध व्यक्ति जो बिना लाठी के सहारे नहीं चल सकते है।

 

लाठी/बैशाखी का उपयोग चलने में सहारा लेने हेतु कर सकेंगे। राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन के वह सदस्य जो प्रतियोगिता की तैयारी एवं भाग लेने जा रहे है, उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा। उन्होने बताया कि सवाई माधोपुर जिले से बाहर का कोई भी व्यक्ति सवाई माधोपुर जिले की सीमा में उपरोक्त तरह के हथियारों को अपने साथ नहीं लायेगा, ना ही सार्वजनिक स्थानों पर प्रयोग या प्रदर्शन करेगा। कोई भी व्यक्ति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बिना किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कोई भी जुलूस, सभा, धरना, भाषण आदि का आयोजन नहीं करेगा एवं न ही संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना ध्वनि प्रसारण यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ध्वनि प्रसारण यंत्र हेतु अनुमति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रसारण यंत्र के उपयोग हेतु दी जा सकेगी। ऐसे आयोजनों में कोई इस प्रकार का कृत्य नहीं करेगा जिससे यातायात व्यवस्था, जन व्यवस्था एवं जनशांति विक्षुब्ध हो। यह प्रतिबंध बारात एवं शवयात्रा पर लागू नहीं होगा।

 

Section 144 imposed to maintain law and order and public peace in the district

 

कोई भी व्यक्ति सांप्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाले तथा उत्तेजनात्मक नारे नहीं लगाएगा, न ही ऐसा कोई भाषण और उद्बोधन देगा, न ही ऐसे किसी पम्पलेट, पोस्टर या अन्य प्रकार की चुनाव सामग्री छापेगा या छपवायेगा, वितरण करेगा या करवाएगा और न ही किसी एम्प्लीफायर, रेडियो, टेपरिकार्डर, लाउडस्पीकर, ऑडियो-वीडियो कैसेट या अन्य किसी इलैक्ट्रानिक उपकरणों के माध्यम से इस प्रकार का प्रचार-प्रसार करेगा अथवा करवायेगा। ऐसे कृत्यों के लिए न ही किसी को दुष्प्रेरित करेगा। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि कोई भी व्यक्ति या संस्था इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया यथा फेसबुक, टवीटर, वाटसएप, व यूटयूब आदि के आध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी के समर्थन या विरोध में सार्वजनिक एवं राजकीय सम्पतियों पर किसी तरह का नारा – लेखन या प्रति-चित्रण नहीं करेगा, ना ही करवायेगा। और न ही किसी तरह के पोस्टर, होर्डिग आदि लगाएगा, और न ही सार्वजनिक सम्पतियों का विरूपण करेगा/करवाएगा। किसी भी निजी सम्पत्ति का उक्त प्रयोजनार्थ उपयोग उसके स्वामी की लिखित पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा।

 

कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा, न ही अन्य किसी को सेवन करवायेगा अथवा न ही मदिरा सेवन हेतु दुष्प्रेरित करेगा तथा अधिकृत विक्रेताओं के अलावा कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के अलावा अन्य उपयोग हेतु सार्वजनिक स्थलों में मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा और न ही इस हेतु किसी को दुष्प्रेरित करेगा। सूखा दिवस पर मदिरा विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति चुनाव प्रचार या प्रसार हेतु वाहनों से यातायात बाधित नहीं करेगा/ना ही करवायेगा। संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की लिखित पूर्व अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति ध्वनि प्रसारण यंत्र लगे किसी भी प्रकार के वाहन का प्रयोग नहीं करेगा/न ही करवाएगा।

 

 

किसी भी मंदिरों, मस्जिदो, गुरूद्वारों, गिरिजाघरों या अन्य धार्मिक स्थानों का निर्वाचन प्रचार मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति मतदान दिवस के दिन मतदान केन्द्र से एवं मतगणना दिवस पर मतगणना केन्द्र से दो सौ मीटर की परिधि के अंदर किसी भी तरह के मोबाइल फोन, सैल फोन, वायरलैस का उपयोग नहीं करेगा, न ही लेकर चलेगा। यह प्रतिबंध चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिस अधिकारियो/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। मतदान के दिवस मतदाताओं को वाहनो से मतदान केन्द्रों तक ले जाने और वहां से वापस लाने पर पूर्णतः रोक रहेगी।

 

जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि विद्यमान परिस्थितियों में इस आदेश की व्यक्तिशः पालना कराया जाना संभव नहीं है। अतः एक पक्षीय आदेश जारी किया जाकर सर्व साधारण को सवाई माधोपुर जिले के मुख्य-मुख्य स्थानों यथा उपखण्ड कार्यालय, तहसील कार्यालय, पंचायत समिति कार्यालय, ग्राम पंचायत मुख्यालय इत्यादि पर इस आदेश को चस्पा कर एवं समाचार पत्रें के माध्यम से प्रचार-प्रसार कर नागरिकों को सूचित किया जावे। यह आदेश 16 मार्च 2024 सांयकाल से लागू होकर आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेगा। उक्त निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन किए जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डित करवाया जाएगा।

About Vikalp Times Desk

Check Also

Sawai Madhopur Panchayat Elections Bamanwas-Bonli in the third phase, Sawai Madhopur-Gangapur in the fourth phase

सवाई माधोपुर पंचायत चुनाव: बामनवास-बौंली तीसरे चरण में, सवाई माधोपुर-गंगापुर चौथे चरण में

सवाई माधोपुर: राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान (State Election Commission of Rajasthan) द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं (Panchayati …

The full schedule for the Rajasthan Panchayat elections has been released check when voting will take place in your area Vikalp Times

इंतजार खत्म! राजस्थान पंचायत चुनाव का पूरा शेड्यूल जारी, देखें आपके यहाँ कब होगी वोटिंग

जयपुर: राजस्थान (Rajasthan) में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव (Panchayati Raj Election – 2026) को …

Transfer of 10 RAS and 15 APO officers Major administrative reshuffle in Rajasthan before panchayat election vikalp times

10 RAS APO, 15 का ट्रांसफर: आचार संहिता से पहले राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल

जयपुर: पंचायतीराज चुनावों (Panchayati Raj Election) की आचार संहिता (Aachar Sanhita) लागू होने से ठीक पहले …

Elderly woman Sawai Madhopur Silver anklet Police Vikalp Times

सवाई माधोपुर में बुजुर्ग महिला से लू_ट, पैर से चांदी का कड़ा काटकर भागे बदमाश

सवाई माधोपुर: Sawai Madhopur जिले के कुंडेरा (kundera) थाना क्षेत्र के शेरपुर (Sherpur) गांव के …

Major news regarding petrol and diesel New export duty rates come into effect today 1 oct 26 Vikalp Times

पेट्रोल-डीजल से जुड़ी बड़ी खबर: आज से लागू हुई एक्सपोर्ट ड्यूटी की नई दरें

नई दिल्ली: केंद्र सरकार (Government of India) ने पेट्रोलियम उत्पादों (Petroleum Products) के निर्यात पर …

error: Content is protected !! Contact Vikalp Times Team !