तेलंगाना: तेलंगाना सरकार ने सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी और अन्य बोर्डों से जुड़े स्कूलों में तेलुगू भाषा को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाए जाने के आदेश जारी किए हैं। तेलंगाना सरकार का यह आदेश शैक्षणिक सत्र 2025-26 से प्रभावी होगा।
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार राज्य सरकार प्रदेश के सरकारी और अन्य बोर्डों से जुड़े स्कूलों में तेलुगू भाषा अनिवार्य रूप से पढ़ाए जाने के लिए 2018 में एक अधिनियम लेकर आई थी। हालांकि प्रदेश की पिछली बीआरएस पार्टी की सरकार इस नियम को पूर्ण रूप से नहीं लागू कर पाई थी। सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश में राज्य के शिक्षा निदेशक (स्कूल) को इस संबंध में जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।
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