Thursday , 23 April 2026
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विवाह के नाम पर धोखाधड़ी करने को लेकर मामला दर्ज

नौकरी का झांसा देकर लड़की पक्ष से लाखों रुपए ऐंठने का आरोप

 

टोंक जिले के उपखंड क्षेत्र उनियारा चौरू में लड़की के पिता से सवाई माधोपुर निवासी रावल के लड़के पक्ष द्वारा विवाह और नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी कर पैसे ऐंठने का मामला सामने आया है। धोखाधड़ी का शिकार हुए उनियारा उपखंड क्षेत्र चौरू के निवासी लालाराम ने सवाई माधोपुर ग्राम रावल निवासी बाबूलाल, रामप्रसाद, हरिराम सहित उसके रिश्तेदारों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। मिली जानकारी के अनुसार गत 17 अप्रैल 2022 को सवाई माधोपुर ग्राम रावल के निवासी बाबूलाल के पुत्र रामप्रसाद पीड़ित लालाराम की पुत्री शीला को देखने के लिए टोंक जिले के उनियारा उपखंड क्षेत्र चौरू गए हुए थे।

 

 

इस दौरान बाबूलाल ने पीड़ित लालाराम को बताया कि उसका पुत्र रामप्रसाद सरकारी नौकरी में कार्यरत है और वह कृषि पर्यवेक्षक के पद पर ग्राम खिरनी में पद स्थापित हैं। पीड़ित लालाराम द्वारा रामप्रसाद को देखने पर लड़का पसन्द आ गया था। गत दिनांक 18 अप्रैल 2022 को बाबूलाल एवं उसका परिवार ग्राम चौरु आकर पीड़ित लालाराम की पुत्री को देखकर उसे पसन्द करते हुए रिश्ता पक्का कर गए। जिस पर गत 27 अप्रैल 2022 को ग्राम चौरु में पीड़ित ने अपनी पुत्री व रामप्रसाद की सगाई का एक कार्यक्रम रखा। इस दौरान उसने समाज के रीति रिवाज के अनुसार बाबूलाल व उसके परिवार के केवल पुरुष लोग लगभग 35-40 व्यक्तियों को कार्यक्रम में आमन्त्रित किया गया था। कार्यक्रम में लड़की के पिता द्वारा बाबूलाल को 2 लाख 51 रुपए नकद एवं उसके साथ आये हुए प्रत्येक व्यक्तियों को 100-100 रुपए एवं पहनने की धोती दी थी। पीड़ित और बाबूलाल के मध्य 15 मई 2022 को विवाह होना निश्चित हुआ।

 

Case registered for cheating in the name of marriage in tonk

 

उसके बाद गत दिनांक 11 मई 2022 को लग्न टीके का कार्यक्रम ग्राम रावल में रखा गया। जिसमें पीड़ित व उसके परिवारजनों में पुरुष व महिलाएं करीब 70 लोग गये थे। टीके की रस्म में पीड़ित द्वारा रामप्रसाद को एक सोने की चैन, सोने की अंगुठी और नकदी सहित कुल 2 लाख 51 हजार रुपए एवं कीमती कपड़े और बाबूलाल व उसके सभी परिजनों को दिये गये थे। उसके बाद लग्न की रस्म पूर्ण की गई, जिसमें लड़की के पिता द्वारा रामप्रसाद को 11 हजार रुपए नकद एवं मिलनी पर 21 हजार रुपए दिये थे। इसके बाद कार्यक्रम सम्पन्न होने के पश्चात वहां पर उपस्थित समाज के लोगों द्वारा आपस में गुपचुप बात करने लगे कि बाबूलाल का लड़का सरकारी नौकरी में भी नहीं हैं।

 

 

उसके बावजूद भी लड़की पक्ष द्वारा इतना दहेज देकर लग्न टीका क्यों किया गया? यह बातचीत पीड़ित व उसके परिवार वालों तक पहुंचने पर पीड़ित ने जानकारी जुटाई तो पता चला कि रामप्रसाद सरकारी नौकरी में भी नहीं है और पीड़ित द्वारा रामप्रसाद पदस्थापित स्थान पर गत दिनांक 12 मई 2022 जाकर भी जांच की तो पता चला कि रामप्रसाद कृषि पर्यवेक्षक पद पर ग्राम खिरनी में पदस्थापित नहीं हैं। इस प्रकार आरोपी बाबूलाल व रामप्रसाद, बाबूलाल का बहनोई हरिराम पुत्र हंसराज व अन्य रिश्तेदारों द्वारा लाभ प्राप्त करने की नियत से प्रार्थी को हानि कारित करने की नियत से धोखाधड़ी व बेईमानी पूर्ण आशय से आपस में षड्यंत्र रचकर पीड़ित से राशि एवं कपड़े लगभग 6 लाख रुपये ऐंठ लिये। इस पर पीड़ित लालाराम पुत्र छीतर लाल मीना निवासी ग्राम चौरू थाना अलीगढ़ जिला टोंक ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।

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Er. Ziyaul Islam (Chief Editor)

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