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बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप तय, दिल्ली कोर्ट ने कहा- उनके खिलाफ काफी सबूत

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय किया गया है। दिल्ली की कोर्ट ने आईपीसी की धारा 354 और 354 ए के तहत आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के लिए कहते हुए कहा कि इनके विरुद्ध काफी सबूत हैं। कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न का मामला चल रहा है।

 

इस मामले में अब कोर्ट ने उनके खिलाफ आरोप तय करने की बात कही है। बृजभूषण के अलावा उनके सहयोगी विनोद तोमर के खिलाफ भी आरोप तय किए है। दोनों के खिलाफ 5 महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न को लेकर धारा 354 और 354A के तहत आरोप तय होंगे। इसके अलावा दो महिला पहलवानों से उत्पीड़न के मामले में सेक्शन 506 (भाग 1) के तहत आरोप तय होंगे। वहीं छठी महिला पहलवान से उत्पीड़न के मामले से उन्हें बरी कर दिया गया है।

 

Charges framed against BJP leader Brijbhushan Sharan Singh, Delhi Court said - a lot of evidence against him

 

अब इस मामले की सुनवाई 21 मई को होगी। इस तरह बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मामला आगे बढ़ रहा है। इससे पहले मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट की जज प्रियंका राजपूत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत का कहना था कि फैसला तैयार है, लेकिन उसकी कॉपी में कुछ सुधार करने हैं। इसलिए अब अगली सुनवाई 10 मई को होगी। बता दें कि इस मामले में बृजभूषण शरण सिंह ने यह भी अपील की थी कि इस मामले में पहले और जांच की जाए। उसके बाद ही आरोप तय किए जाएं।

 

इस पर अदालत ने कहा था कि हम विचार करेंगे, लेकिन अगली सुनवाई में इससे इनकार कर दिया। बृजभूषण शरण सिंह ने दावा किया था कि जिस दिन यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया जा रहा है, उस दिन वह दिल्ली में नहीं थे। वह सर्बिया गए हुए थे। इसके अलावा उन्होंने कोच विजेंदर की कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी पेश किया था। गौरतलब है कि बृजभूषण शरण सिंह फिलहाल कैसरगंज लोकसभा सीट से भाजपा के सांसद हैं, लेकिन उन्हें अब मौका नहीं मिला है। उनकी बजाय बेटे करण भूषण सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया है।

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