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10 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण, ऐसे करें आवेदन

सवाई माधोपुर: राज्य सरकार बड़े निवेश के साथ-साथ प्रदेश के युवाओं को भी उद्योगों से जोड़ने के लिए योजनाएं और नीतियां बना रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 12 जनवरी को राज्यस्तरीय युवा महोत्सव के समापन समारोह में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया गया। इससे प्रदेश के युवा स्वयं का रोजगार स्थापित कर सकेंगे।

 

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भविष्य में लाखों और लोगों के लिए भी रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने इस योजना की गाइडलाइन जारी कर आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। महाप्रबंधक जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र पंकज कुमार मीना ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के एक लाख युवाओं को उद्यमी बनाना है। योजना के तहत जिले के 200 युवाओं को रोजगार हेतु ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार सेक्टर में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए 10 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना तहत राज्य सरकार द्वारा शत प्रतिशत ब्याज का पुनर्भरण किया जाएगा।

 

 

 

साथ ही, 50 हजार रुपये तक की मार्जिन मनी और सीजीटीएमएसई शुल्क (सूक्ष्म और लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट शुल्क) के पुनर्भरण का भी प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि 8वीं से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को सेवा एवं व्यापार क्षेत्र के लिए 3.5 लाख रुपये एवं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 7.5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, अधिकतम 35 हजार रुपये की मार्जिन मनी भी दी जाएगी। स्नातक, आईटीआई और अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले आवेदकों को सेवा एवं व्यापार क्षेत्र के लिए 5 लाख रुपये तथा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 10 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

 

 

साथ ही, 50 हजार रुपये तक की मार्जिन मनी भी दी जाएगी। निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण की सुविधा योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड डवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा संचालित शॉर्ट टर्म स्किल कोर्स में निःशुल्क प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा, जिससे वे अपने व्यवसाय को तकनीकी रूप से सुदृढ़ एवं व्यावहारिक रूप से सफल बना सकें।

 

 

एमवाईएसवाई पंजीकरण हेतु आवेदन प्रक्रिया:

आवेदक  www.sso.rajasthan.gov.in से लॉगिन कर एमवाईएसवाई पोर्टल पर क्लिक करें, एपलिकेशन फॉर्म भरें और आधार कार्ड/जनआधार कार्ड, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, संस्था आधार नम्बर, उद्यम पंजीकरण, पैन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र आदि आवश्यक दस्तावेज अपलोड़ करें।

जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र के महाप्रबंधक ने जिले के पात्र युवाओं से अपील की है कि वे योजना का लाभ उठाकर स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ें और आत्मनिर्भर राजस्थान के निर्माण में सहभागी बनें।

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Er. Ziyaul Islam (Chief Editor)

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