कोटा: लाडपुरा पंचायत समिति (Ladpura Panchayat Samiti) के प्रधान नईमुद्दीन गुड्डू (Naimuddin Guddu) ने शुक्रवार को हाईकोर्ट (HighCourt) के आदेश के बाद तीसरी बार प्रधान (Pradhan) पद का कार्यभार संभाल लिया। लंबे समय से चल रहे निलंबन और कानूनी विवाद के बाद उनकी पद पर वापसी हुई है।

28 फरवरी 2025 को किया गया था निलंबित:
नईमुद्दीन गुड्डू को राज्य सरकार (Government of Rajasthan) ने 28 फरवरी 2025 को प्रधान पद से निलंबित किया था। पंचायती राज विभाग (Panchayati Raj Department) के अनुसार, लाडपुरा (Ladpura) पंचायत समिति (Panchayat Samiti) की 12 ग्राम पंचायतों (Gram Panchayat) में सफाई व्यवस्था के ठेकों में वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों को लेकर यह कार्रवाई की गई थी।
सरकार के आदेश के खिलाफ गुड्डू ने राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) का रुख किया था। हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद उन्होंने 22 अगस्त 2025 को पदभार संभाला था।
6 दिन बाद फिर हुआ था निलंबन:
22 अगस्त को पद संभालने के महज छह दिन बाद पंचायती राज विभाग ने नया आदेश जारी कर उन्हें फिर निलंबित कर दिया था। विभाग ने जांच में दोषी पाए जाने का हवाला देते हुए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38(4) के तहत कार्रवाई की थी।
इसके बाद मामला दोबारा हाईकोर्ट पहुंचा। अब कोर्ट के आदेश के बाद नईमुद्दीन गुड्डू ने शुक्रवार को तीसरी बार लाडपुरा प्रधान पद का कार्यभार संभाला।
चार विधानसभा चुनावों से राजनीति में सक्रिय परिवार:
नईमुद्दीन गुड्डू का परिवार लाडपुरा क्षेत्र की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय है। कांग्रेस ने उन्हें 2008, 2013 और 2023 में लाडपुरा विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया था। वहीं 2018 में उनकी पत्नी गुलनाज गुड्डू ने कांग्रेस (Congress) के टिकट पर विधानसभा चुनाव (Assembly Election) लड़ा था।
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